दोस्तों, सबसे पहले आपको महिला उत्पीड़न (women harassments) के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि केवल शारीरिक (physical) अथवा यौन उत्पीड़न (sexual harassments) ही महिला उत्पीड़न (women harassments) होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। महिला उत्पीड़न की जब बात होती है तो यह केवल शारीरिक उत्पीड़न (physical harrasment) नहीं होता। महिलाओं के साथ किया गया किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार, कोई मजाक,
कोई भी अभद्र ईमेल अथवा फोन मैसेज अथवा फेसबुक मैसेज, जो भी उन्हें असहज महसूस कराए महिला उत्पीड़न में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार यदि देखें तो महिला उत्पीड़न के प्रकार इस प्रकार से हैं.
यदि उत्पीड़न की शिकार महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तो वह वूमेन पावर हेल्पलाइन (women power helpline) के नंबर 1090 पर शिकायत कर सकती हैं।
इस शिकायत पर वूमेन पावर काल सेंटर (women power call center) तुरंत एक्शन लेगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस हेल्पलाइन की शुरूआत आज से करीब 12 वर्ष पूर्व सन् 2010 में हुई थी।
महिला सशक्तीकरण (women empowerment) की दिशा में इसे एक बेहद शानदार पहल माना गया था। इसके अतिरिक्त महिला अपनी शिकायत राज्य महिला आयोग state (women commission) में कर सकती है।
यदि वह वहां के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय महिला आयोग (national women commission) तक का दरवाजा खटखटा सकती है।
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