उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में निवास करने वाली विधवा महिलाएँ, दिव्यांग, वृद्ध जैसे नागरिको के लिए अनेक योजनाओँ के माध्यम से प्रतिमाह वित्तिय सहायता प्रदान कर रही है।
उनका जीवन भी सामान्य लोगो की तरफ बिना किसी परेशानी के व्यतीत हो सके।
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन नागरिको को शादी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत शादी करने वाले दिव्यांगजन दंपति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।
महिला दिव्यांग लाभार्थी के लिए सरकार की तरफ से ₹20000 की आर्थिक सहायता और पुरुष लाभार्थी के विकलांग होने पर ₹15000 की आर्थिक सहायता राशि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
दिव्यांग नागरिक भी अब शादी करके समाज की विचारधारा से जुड़ सकेंगे।
दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी शारीरिक या मानसिक रूप से 40% विकलांग होना चाहिए।
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