मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण क़ागज़ात जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनाया जाता है। 

इस प्रमाण पत्र से ही पता चलता है कि व्यक्ति की मौत कब और कैसे हुई है।

जिसके कारण बहुत से बहुत से कामों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाना सबब का विषय बना हुआ है।

क्योंकि आज से कुछ समय पहले लोगों को इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर भवन जाना होता था।

आधार कार्ड की फोटो कॉपी का होना आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा मृतक व्यक्ति की पहचान के रूप में उपयोग किया जाता है.

अगर व्यक्ति की मृत्यु गांव में हुई है तो ग्राम प्रधान द्वारा लिखित पत्र,अगर हॉस्पिटल में हुई है तो तो डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र आदि की आवश्यकता होगी

और मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको 10 रुपये का भुगतान करना होता है इसलिए भुगतान करने का कोई भी साधन उपलब्ध होना चाहिए।

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