उत्तर प्रदेश विकलांग योजना की शुरुआत अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी  आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है,

इस योजना के तहत अब सरकार प्रदेश के ऐसे नागरिकों के लिए जिनकी 18 बर्ष से आयु ऊपर है और वह किसी अंग से विकलांग श्रेणी में आते है उन्हें सरकार के द्वारा प्रतिमाह पेंशन के रूप में 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के तहत 500 रुपये की जगह अब 3 माह तक 1000 rupay की आर्थिक राशि देने का ऐलान किया है।

इस योजना का लाभ प्रदेश के सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक विकलांग लोगो के किये ही मिलेगा, जिसके लिए आपको पहले ऑनलाइन आवेदन (UP Viklang Yojna 2023 Application Form) करना होगा।

 इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही विकलांग लोगो के लिए दिया जायेगा जो पहले किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं ले रहे हो.

विकलांग लाभार्थी जो किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते है उनको उत्तर प्रदेश विकलांग योजना  का लाभ नहीं दिया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत 60% से अधिक विकलांग नागरिकों को सरकार वित्तीय सहायता देगी।

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