यूपी में बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या कानून नाम का प्रस्ताव तैयार किया है।
यह प्रस्ताव पूरी तरह से यूपी में जनसंख्या को काबू में करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में जनसंख्या को काबू में करने के लिए अगर परिवार में 2 से अधिक बच्चें होते है तो बच्चो के अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।
जैसे कि अगर दो से अधिक बच्चे होते हैं तो इस स्थिति में व्यक्ति स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकता है और ना ही सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकता है।
इसके अलावा प्रदेश का जो भी नागरिक यूपी जनसंख्या कानून का उल्लंघन करता है तो उसे प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की गई 77 सरकारी योजना एवं अनुदान से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है।
वही इस नियम का पालन करने पर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।
यूपी जनसंख्या कानून को राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है। प्रदेशवासियों की राय के लिए इस प्रस्ताव को ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
वेबसाइट पर इस प्रस्ताव को अपलोड करते हुए राज्य विधि आयोग ने प्रदेशवासियों से 19 जुलाई 2023 तक इस प्रस्ताव पर राय मांगी है।
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