देश में लाखों ऐसे गरीब असहाय नागरिक हैं। जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। और गरीबी के चलते वह अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज समय पर सही ढंग से नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यूपी सरकार की तरफ से गंभीर बीमारी सहायता योजना को शुरू किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी जैसे – हृदय का ऑपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, मस्तिष्क का ऑपरेशन, रीड की हड्डी का ऑपरेशन, पैर के घुटने का बदलना, कैंसर का इलाज और एड्स जैसी बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करके इलाज कराने के लिए लाभार्थी स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य योजना के लिए आवेदन कर सकता है। जिसके पश्चात लाभार्थी का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसी सरकारी अस्पताल अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है।

गंभीर बीमारी सहायता योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जो गरीबी के चलते अपने अपने गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं।

योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए लाभार्थी के पास निवास प्रमाण पत्र, दवाई खरीदने में हुए खर्चे का ओरिजिनल बिल, निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र आदि होना चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को जरूरी दस्तावेज के साथ गंभीर बीमारी सहायता योजना आवेदन फॉर्म को भरकर जिला श्रम कार्यालय ने जमा करना होगा।

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