उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ जो राजस्व विभाग (Board of Revenue – BOR ) उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नागरिकों  किया जाता है

जो की एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जिसमे   जिसमे व्यक्ति किस कास्ट का मतलब की SC  OBC अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्ग केटेगरी में आता है इसका पता चलता है।

ये तो सभी जानते है कि आज सरकार जब कोई योजना की शुरुआत करती है तो उसमे जाति कैटेगरी के हिसाब से निकलती है अब जैसे कि स्कूल में छात्रवृति के लिए सरकार SC कैटेगरी के छात्रों को OBC, ST के अपेक्षा छूट प्रदान करती है।

इसलिये आज यह काफी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के पास उसका जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को नहीं बनवाया है तो सरकार के द्वारा शुरू की गयी ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट के जरिये इस घर बैठे बनवा सकते है.

यह काफी आसान है बस आप सरकार के द्वारा शुरू किये ऑफिसियल वेबसाइट से इसे आसानी से अपने कंप्यूटर/मोबाइल में इंटरनेट की सहायता से Online Apply कर सकते है.

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के 15 दिनों से लेकर 20 दिनों के बीच में जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र पूरी जानकारी पढ़ने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करे?