देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2023 को देश का आम बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स काटे जाने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर यह टैक्स लगगेगा। इसके अतिरिक्त वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टोकरेंसी का गिफ्ट पाने वाले को भी टैक्स देना होगा।

 कई लोगों में यह भ्रम हो गया है कि क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाए जाने से यह मुद्रा अपने देश में लीगल हो गई है। लेकिन विशेषज्ञ साफ मानते हैं कि ऐसा नहीं है। 

 मान लीजिए कि राजू ने अपने दो हजार रूपये किसी वर्चुअल डिजिटल करेंसी में लगाए हैं। आज उसकी कीमत ढाई हजार रूपये हो गई है। तो ऐसे में आपको पांच सौ रूपये पर 30 प्रतिशत टैक्स 150 RS देना होगा।

टैक्स गणना कैसे होगी?

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