आज हम आपको इस लेख के (Easement right of way in India in Hindi) माध्यम से रास्ते का सुखाधिकार के बारे में ही बताएँगे।
दरअसल यह एक ऐसा अधिकार होता हैं जहाँ आपको देश में कहीं भी विचरण करने या रास्ते से जाने की अनुमति होती हैं।
यदि वहां आपकी प्रॉपर्टी या जमीन नही हैं तो आपका जाना निषेध हो सकता हैं किंतु यदि वहां आपकी जमीन हैं या आप उस जमीन या प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो कोई भी आपका रास्ता अवरुद्ध नही कर सकता हैं।
अब जब भारतीय सविंधान व कानून का निर्माण हो रहा था तो उसमे गुलामी की प्रतीक और विदेशी भाषा अंग्रेजी को बहुत अधिक महत्ता दी गयी थी।
तब भारतीय भाषाओँ को दरकिनार करते हुए एक विदेशी भाषा को इतनी ज्यादा महत्ता दी गयी कि वह आज तक चलती आ रही हैं।
यही कारण हैं कि देश में न्यायिक व्यवस्था के कार्य आज भी अंग्रेजी भाषा में होते आ रहे है
धारा 251 ए यदि आपके जमीन के मार्ग में कोई सरकारी भूमि पड़ती हैं तो वहां से निकलने का रास्ता आपको दिया जाएगा।
रास्ता बंद होने पर आप संबंधित न्यायालय में या पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
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