दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा देश के नागरिकों के लिए आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जारी किए जाते हैं।
भी नागरिको को इन जरूरी दस्तावेज़ो को बनवाने के लिए सम्बंधित विभाग के चक्कर लगाने होते थे तब जाकर दस्तावेज बन पाता था।
अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन जरूरी दस्तावेज़ो को बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर रही है।
ताकि देश के नागरिको को जरूरी दस्तावेज़ो को बनवाने के लिए विभाग के चक्कर लगाने न पड़े और वह घर बैठे इन दस्तावेजों को लाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
नवविवाहित करने वाले जोड़े में वर की आयु 21 बर्ष और बधू की आयु 18 साल होना चाहिए।
राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के नवविवाहित जोड़े के लिए एक सरकारी दस्तावेज जारी करती है
जिसे राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र (Rajasthan Marriage Certificate) के नाम से जाना जाता है।
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