राजस्थान सरकार अपने राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही हैं।
इन योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से उन मजदूरों को दिया जाता हैं। जिनके पास लेबर कार्ड होता हैं।
लेकिन राजस्थान राज्यके ऐसे काफ़ी मज़दूर है जिनके पास Labour Card नही हैं। जिस कारण वह इन सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहे हैं।
आवेदनकर्ता मज़दूर राजस्थान निवासी होना चाहिए।
आवेदन करने वाला श्रमिक श्रेणी का मज़दूर होना चाहिए।
श्रमिक मज़दूर की उम्र 18 से 60 बर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन करने वाले श्रमिक मजदूर के पास 90 दिन काम करने का प्रूफ होना चाहिए।
परिवारिक बार्षिक आय एक लाख या इससे कम होनी चाहिए।
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