पंजाब प्रदेश सरकार द्वारा अपने प्रदेश में निवास करने वाली विधवा महिलाओं की सहायता के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं संचालन किया जाता है।
पंजाब विधवा पेंशन योजन के प्रारम्भ होने से प्रदेश के विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर होंगी।
जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है उन महिलाओं को अपना जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयां होती हैं इस समस्या को देखते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है ताकि महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
यदि आप विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर के लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम पंजाब विधवा महिला के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
पंजाब विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे
इस योजना का पात्र मुख्य रूप से पंजाब राज्य में निवास करने वाली 18 वर्ष से अधिक विधवा महिलाओं को बनाया गया है जिनके पास आय का कोई साधन उपलब्ध नहीं है।
यह योजना केवल पंजाब राज्य की विधवा मिहलाओं के लिए है है इसलिए उम्मीदवार के पास राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
पंजाब विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?