प्रोडक्‍ट पर अगर नहीं है बनाने वाले देश का नाम तो ई-कॉमर्स पोर्टल होगा जिम्मेदार, लग सकता है जुर्मान

यह टिप्पणी हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपने एक फैसले के दौरान की है.

आयोग ने कहा कि ई-कॉमर्स नियम के तहत कंपनियों को प्राेडक्ट के मूल देश के बारे में जानका री ग्राहकों को देना जरूरी है.

ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जरूरी जा नकारी ग्राहकों को दिखाई जाए, ताकि वे विकल्प को चुन सकें.

आयोग ने आगे कहा कि अगर ई-कॉमर्स नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस सूचना प्राेद्याैगि की अधिनियम के तहत फोरम कंपनियों को जुर्माने से नहीं बचा सकती हैं.

इस मामले में कन्‍ज्‍यूमर फोरम ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम पर मार्केट प्लेस और यूनी वन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता ) पर एक शिकायत में का र्रवाई करते हुए 15,000 रुपये का जुर्माना लगा या है.

आकाश कुमार ने अगस्त 2023 में पेटीएम के जरिए से 13,440 रुपये में एक सिलाई मशीन खरी दी थी . उन्हें जब ये मशीन मिली तो पता चला कि मशीन थाईलैंड में बनी है.

कंपनी ने ई-कॉमर्स नियम 2023 के नियम के तहत अनिवार्य रूप से साइट पर मूल देश को नहीं दिखाया था . चूंकि कोई जानकारी नहीं दी गई थी , शिकायतकर्ता ने मान लिया था कि उत्पाद भारत में बना या गया होगा.

आकाश ने कहा कि अगर ऑनलाइन पोर्टल पर मूल देश का लिखा होता तो वह सिलाई मशी न नहीं खरीदता .