उत्तराखंड सरकार की यह राज्य के नागरिकों के लिए काफी अच्छी पहल साबित होने वाली है इससे राज्य की बेरोजगारी तो कम होगी ही साथ ही लोगो मे आत्मनिर्भर बनने की शक्ति बढ़ेगी।

बैसे भी अभी हाल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को लोगो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी।

जिसे आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने अब अपने राज्य के लोगो के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर दी है।

इस योजना के अंतर्गत अब राज्य सरकार प्रदेश के लोगो के लिए विनिनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक कि परियोजनाओं पर लोन प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत दी जाने वाली लोन राशि एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा परियोजना लागत, 25% और श्रेणी बी में 20% और श्रेणी डी में 15% की मार्जिन मनी लागत के रूप में देय होगी।

अब राज्य के जो भी नागरिक इस योजना के तहत अपना खुद का रोज़गार शुरू करना चाहते है उन्हें इस योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा

जिसके बाद वह इस लोन राशि को बैंक से प्राप्त कर रोज़गार की शुरुआत कर सकेंगे। लोन की राशि के लिए आवेदन कैसे करना है और इसके लिए जरूरी सभी दस्तावेजो के बारे में नीचे डिटेल में बताया गया है।

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