नौकरीशुदा व्यक्ति के लिए उसका पीएफ उसके भविष्य का बड़ा सहारा होता है। इसमें उसके वेतन के अंशदान के साथ ही कंपनी भी अपना योगदान करती है।

कई विशेष परिस्थितियों में पीएफ निकालने की भी सुविधा सरकार की ओर से प्रदान की गई है।

लेकिन दोस्तों यदि आपको पीएफ से किसी किस्म की शिकायत है तो आप कहां शिकायत करें? क्या कहा आपको इस संबंध में जानकारी नहीं? तो भी चिंता न करें।

आज इस पोस्ट में हम आपको इसी संबंध में विस्तार से बताएंगे कि आप पीएफ की शिकायत कहां व कैसे कर सकते हैं?

ईपीएफ (EPF) से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी? हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपके पास आपका यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर  होना चाहिए।

यदि आपको आपके पीएफ खाते से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह भी आप आनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आप ईपीएफओ के ग्रीवांस पोर्टल (EPFO’s grievance portal) epfigms.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।

पीएफ की शिकायत करने के लिए ईपीएफओ की ओर से 1800-118-005 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।

ईपीएफओ की ओर से सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों के व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इनमें से आप अपना क्षेत्रीय कार्यालय चुनकर उसके व्हाट्सएप पर अपनी बात लिख सकते हैं।

पीएफ से संबंधित शिकायत कहां व कैसे करें? अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करे?