मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है जिनके परिवार में सिर्फ़ कन्याएं है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार बेटी के माता – पिता को प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।
हिंदू परंपरा के अनुसार एक निर्धारित उम्र पर हर माता – पिता को अपनी कन्या का विवाह करना होता है।
विवाह करने के बाद बेटी अपनी ससुराल जाकर अपनी नई ग्रहस्थी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है।
इस स्थिति में जिन माता – पिता के पास सिर्फ कन्याएं होती है उन्हें अपने बुढ़ापे में काफी परेशानियां उठानी पड़ती है।
राज्य की सरकार दायित्व बनता है कि प्रदेश में कोई परेशान ना रहे। इसलिए प्रदेश सरकार ने ऐसे माता – पिता का सहारा बनते हुए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का शुभारंभ किया है।
बेटी के माता-पिता में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश दंपत्ति नागरिक ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से जुडी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे क्लिक करे।