मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
इन योजनाओं में राज्य के असंगठित क्षेत्रों में आने वाले मजदूरों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं है।
जिनका लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक के पास लेबर कार्ड होना अनिवार्य होता है।
इस लेबर कार्ड को श्रम विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य के उन नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे है।
सरकार इस कार्ड के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों को सरकारी योजनाओ का लाभ देने के लिए ही श्रमिक कार्ड जारी करती है।
आवेदन करने वाले मजदूर की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन कर ताला भारतीय मजदूर ने 90 दिन तक किसी ठेकेदार के पास काम किया है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए।
लेबर कार्ड के लिए आवेदन सिर्फ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही कर सकते हैं
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