एक किसान किसी भी परिस्थिति में पूरे परिश्रम के साथ खेती करता है।

इसके लिए किसानों को कर्ज ही क्यो न लेना पड़े। फिर भी किसानों को उतना मुनाफा नहीं मिल पाता हैं जितना वह परिश्रम करते हैं।

खेती करने से किसानों के स्वास्थ्य पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है।

जब किसी कृषक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या वह किसी दुर्घटना के कारण अपंग या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में किसान के परिवार को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है।

ऐसे ही परिवारों को मदद प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2023 को आयोजित किया है।

इस परियोजना के अंतर्गत खेती के दौरान कृषकों की मृत्यु होने की स्थिति अथवा अपंग होने की स्थिति में मध्य प्रदेश प्रशासन लाभार्थी परिवार को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करेगी।

मध्यप्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाला आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।

दुर्घटना होने की स्थिति में किसान को 90 दिनों के अंदर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा अन्यथा आवेदन मान्य नहीं होगा।

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