जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुँच जाता है। तो वह अधिक आयु होने के कारण कमाने में सक्षम नही रहे जाता है।
इस स्थिति में परिवार के सदस्यों के द्वारा वृद्ध नागरिक को बोझ समझा जाता है और उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है।
साथ ही उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा पैसे नही दिए जाते है।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वृद्ध नागरिको के लिए
बाल श्रवण योजना
की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत वृद्ध नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन करता लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 21000 प्रति वर्ष तक होनी चाहिए।
लाभार्थी व्यक्ति की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन करने वाला नागरिक महाराष्ट्र का नागरिक होना चाहिए।
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