जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण पुलिस द्वारा कारागार में बंद किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है। या फिर देने की शपथ ली जाती है। उसे जमानत कहते हैं।
न्यायालय में जमानत जमा करने पर न्यायालय इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य आएगा । और यदि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के नहीं लिए नहीं आता है।
तो बेल के रूप में जमा की गई संपत्ति जप्त कर ली जाएगी । लेकिन ऐसा नहीं है। कि आप किसी भी अपराध में जमानत तक प्राप्त कर सकते हैं।
भारतीय संविधान में अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई अपराधों में बेल प्रदान नहीं की जाती है। और साथ ही जमानत पर रिहा होने पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं।
जैसे कि आप बेल पर रिहा होने पर विदेश नहीं जा सकते और बिना बताए कोई यात्रा नहीं कर सकते। साथ ही न्यायालय या पुलिस के समक्ष जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होना पड़ता है।
किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए छोटे-मोटे अपराधों को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जमानती अपराध की श्रेणी में मारपीट , धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना , लापरवाही से किसी की मौत आदि मामले आते हैं।
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे अपराधों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में ज्यादातर ऐसे मामले हैं। जिनमें 3 साल या उससे कम की सजा हो सकती है।
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