इन दिनों आनलाइन का जमाना है। देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो, पंजाब या बिहार संबंधित राज्य सरकारों ने बहुत सी सुविधाएं आनलाइन मुहैया कराई हैं। बिहार सरकार ने भी अपने नागरिकों को कई तरह के प्रमाण पत्र घर बैठे बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
जैसे- बिहार चरित्र प्रमाण पत्र। यह चरित्र प्रमाण पत्र क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? इसे डाउनलोड कैसे किया जा सकता है? आदि विषयों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
आपको बता दें कि यह किसी व्यक्ति के आचरण/चरित्र को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज है। जैसे – मान लीजिए कोई व्यक्ति मार-पीट आदि में शामिल रहा है और उस पर कभी पुलिस केस हुआ है तो उसकी जानकारी इस प्रमाण पत्र में होगी।
यदि आप छात्र हैं और आपको किसी काॅलेज में प्रवेश लेना है, यदि आप बेरोजगार हैं एवं किसी सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन करना चाहते हैं अथवा पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है।
ये एक ऐसा दस्तावेज है, जो प्रमाणित करता है कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र उत्तम है। इससे विभिन्न संस्थाओं एवं कंपनियों को संबंधित व्यक्ति के आचरण एवं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप, केस तो नहीं, आदि को लेकर कोई संशय नहीं रहता।
बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने को आरटीपीएस (RTPS) यानी राइट टू पब्लिक सर्विस Right to public service) यानी जन/लोक सेवा का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है।
अगर आप बिहार चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो आरटीपीएस-1 की आफिशियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
बिहार चरित्र प्रमाण पत्र आप बिहार की आफिशियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.
बिहार चरित्र प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? इसकी अधिक जानकारी के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करें?