हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए सभी विकलांग नागरिको के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिस योजना का नाम “हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना” है।

अगर आप हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले है और आपके शरीर में किसी तरह की कोई बिकलान्गता है, तो आप इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है।

इस योजना की शुरुआत राज्य के ऐसे नागरिको को आर्थिक मदद प्रदान करना है जो शारीरिक रूप से विक्षिप्त है और जिनके पास उनकी आय का कोई साधन नही है।

इस विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जरूरतमंद बिकलांग नागरिको को इस हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत हर माह बिक्लान्गता के आधार पर पेंशन दी जाएगी। अगर किसी आवेदन करने वाले नागरिक की बिक्लान्गता 40 फीसदी से 69 फीसदी तक है तो उसको 750 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जायेगा।

अगर बिक्लान्गता 70 फीसदी या फिर उससे अधिक है तो आवेदन करने वाले उस बिक्लांग नागरिक को 1300 रुपये पेंशन के रूप में दिये जायेगे। इस योजना के लाभ से नागरिको को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी और व्यक्ति पर निर्भर नही रहना होगा

इस योजना का लाभ सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल नागरिको को ही दिया जायेगा। इस हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपका इस योजना के लिए पात्र होना जरुरी है।

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आप  विभाग आवेदन फॉर्म भरकर लाभ ले सकते हैं. 

 हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की और जानकारी के लिए नीचे लिंक पर यहां क्लिक करें?