इस विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जरूरतमंद बिकलांग नागरिको को इस हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत हर माह बिक्लान्गता के आधार पर पेंशन दी जाएगी। अगर किसी आवेदन करने वाले नागरिक की बिक्लान्गता 40 फीसदी से 69 फीसदी तक है तो उसको 750 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जायेगा।