विकलांग व्यक्तियों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत करने के बाद बहुत से लोग इससे लाभान्वित रहने लगे। यह एक राज्य स्तरीय योजना है।

इस योजना के अनुसार कम से कम 60% विकलांगता वाले व्यक्ति जो हरियाणा में निवास करते हैं एवं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हो,उन्हें प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है।

यह राज्य सरकार की स्वनिर्मित योजना है इस योजना का लाभ कई सारे विकलांग व्यक्तियों को मिल रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत करने के बाद बहुत से लोग इससे लाभान्वित रहने लगे। यह एक राज्य स्तरीय योजना है।

जिसके लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। जब कभी सुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो श्रवण यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। दिखाई नहीं देने की स्थिति में भी उन्हें अपना मन मार कर रहना पड़ता है।

विकलांगों की दशा स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार नित नए कार्यक्रम का संचालन करते हैं, जिससे ऐसे विकलांग लोगों का मनोबल बढ़ा कर उनका आत्म सम्मान बनाए रखा जा सके।

जो भी विकलांग व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो वे इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

वेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60 से 100% तक होनी ही चाहिए तभी इस योजना का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है।

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