दिल्ली में भी ऐसे परिवार बहुत हैं, जहां पुरूष की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसकी सहायता के उद्देश्य से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विधवा पेंशन शुरू की है।

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 12 दिसंबर, 2018 में विधवा पेंशन योजना की शुरूआत की थी। दिल्ली सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय इस योजना का संचालन कर रहा है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला को ढाई हजार यानी 2500 रूपये की पेंशन राशि प्रतिमाह मिलेगी, जो सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है। यानी इस योजना का पात्र कौन है। आप जान लीजिए कि बेसहारा महिलाएं, जैसे विधवा और तलाकशुदा इस योजना के लाभ के दायरे में आएंगी।

दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई इस विधवा पेंशन योजना का लाभ दिल्ली की केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है।

– बेशक इस योजना का नाम विधवा पेंशन है, लेकिन इसमें न केवल विधवा बल्कि परित्यक्ता यानी पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को भी लाभ का प्रावधान किया गया है। इन बेसहारा महिलाओं को भी पेंशन के रूप में ढाई हजार रूपये की समान राशि मिलेगी।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना edistrict.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर पात्र महिला जरूरी दस्तावेज के साथ ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकती हैं।

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