छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर कार्ड योजना का संचालन कर रही है।
इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की पहचान कर उन्हें छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के द्वारा लेबर कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया जाता है।
सरकार इस कार्ड की मदद से मज़दूरों वर्ग के नागरिको के लिए सरकारी योजनाओं का संचालन करती है।
योजनाओँ के अंतर्गत वीत्तीय सहायता राशि और अन्य बुनियादी जरुरतों से जुड़ी योजनाओँ का लाभ उपलब्ध कराती हैं।
अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे काफी श्रमिक मजदूर हैं। जिनके पास मज़दूर कार्ड नही हैं।
जिस कारण वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित है अगर आप भी छत्तीसगढ़ श्रमिक मजदूर नागरिक हैं।
असंगठित कर्मकार होने का आवेदन करने वाले मजदूर के पास स्वघोषणा पत्र होना अनिवार्य है।
मजदूर लाभार्थी की आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
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