बिहार राज्य सरकार  ने प्रदेश के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana का गठन किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के मध्यम आय के परिवारों के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी

इस योजना के शुरू होने से  प्रदेश के ऐसे अल्पसंख्यक परिवारों के लिए आय के अवसरों में वृद्धि होगी। और प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन करेगी।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराती है। बिहार राज्य के मंत्रिमंडल समिति ने 2018 में भी इस योजना को मंजूरी प्रदान की है।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार योजना के अंतर्गत ₹500000 रुपए प्रदान करने की की योजना बनाई है।

प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करना चाहते है, उन  आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य की होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत अंतर्गत प्रदान किए जा रहे अल्पसंख्यक नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण को लाभार्थी 20 सामान  त्रैमासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को उनके बैंक खातों में डायरेक्ट लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत जो लोग नागरिक लोन लेना चाहते हैं उन्हें आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।  फिर आवेदन पत्र सत्यापन के बाद आपको इस योजना के अंतर्गत लोन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

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