इस योजना के अंतर्गत अंतर्गत प्रदान किए जा रहे अल्पसंख्यक नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण को लाभार्थी 20 सामान त्रैमासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को उनके बैंक खातों में डायरेक्ट लाभ प्रदान किया जाएगा।