उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां लगभग 23 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। जिस कारण यहां बेरोजगारी भी एक बहुत अहम समस्या बनी हुयी है।

देश के प्रत्येक राज्य में स्थाई रूप से रहने वाले श्रमिको के लिए राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाओ का संचालन करती रहती है।

जिनका लाभ लेने वाले श्रमिक के पास श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य होता है।

अन्य राज्य सरकारों की तरह ही बिहार राज्य सरकार ने भी अपने राज्य के श्रमिकों को लेबर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।

अब बिहार राज्य के श्रमिक घर बैठे अपना श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।

आवेदन करने वाले श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

बिहार लेबर कार्ड केवल उन नागरिको के लिए जारी किया जाएगा जिन्होंने 12 माह के 90 दिनों में एक मजदूर के रूप में कार्य किया है।

श्रमिक कार्ड के लिए जो भी उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनका बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

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