बिहार में स्थायी रूप से निवास करने वाले सभी नागरिक बिहार चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में जानते होंगे। क्योंकि आमतौर पर इसकी आवश्यकता लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में होती हैं।

लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बिहार प्रदेश के नागरिक है। जिन्हें बिहार चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं और इससे जुड़ी मुख्य बिंदुओं के बारे में उचित जानकारी नहीं है।

जिस वे इसका उपयोग करके होने वाली प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाने और इससे प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते है।

बिहार चरित्र प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला दस्तावेज है।

जिसमें व्यक्ति के आचरण से संबंधित जानकारी लिखित रूप में दर्ज होती है।

जिस कारण इसे सरकारी जिम्मेदार पद जैसे – आईएएस, पीसीएस, विधायक, सांसद, पुलिस आदि के लिए आवेदन करने हेतु और कार्यरत होने के लिए Bihar Character Certificate की आवश्यकता होती है। 

इसे प्रदेश का कोई भी नागरिक बहुत आसानी से बनवा सकता है। जिसके लिए आपको किसी शुल्क राशि का भी भुगतान नहीं करना होता हैं। 

इसके अलावा आपको बता दें कि चरित्र प्रमाण पत्र केवल 6 माह के लिए मान्य होता हैं। जिसके बाद उसे उपयोग में लाने के लिए लाभार्थी को उसका दोबारा रिन्यूअल होता है।

बिहार चरित्र प्रमाण पत्र से जुडी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे क्लिक करे।