धारा 144 CrPC अर्थात Code of Criminal Procedure की एक धारा है जिससे हिंदी भाषा में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के नाम से भी जाना जाता है।

इस Section 144 in Hindi को वर्ष 1973 में पास किया गया था और इसके ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1974 में इससे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था।

CrPC की धारा 144 के अंतर्गत करने वाले आरोपी और पीडित दोनों ही के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है।

यदि कोई व्यक्ति CrPC के तहत प्रभावी धारा का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उससे स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट या डीएम के द्वारा अधिसूचना या नोटिपिफकेशन के माध्यम से IPC section 144 को लागू किया जाता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CrPC की धारा 144 को 6 माह से अधिक समय के लिए सक्रिय नहीं किया जाता है

अगर 6 माह में हालात काबू नहीं होते है तो इससे हटाकर फिर से लगाया जाता है। क्योंकि भारत संविधान में धारा 144 को 6 माह से अधिक तक सक्रिय रखने का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है।

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