इस योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए, सिंचाई जैसे सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते हुए, ट्यूबवेल स्थापित करते हुए अथवा ट्यूबल संचालित करते समय बिजली करंट लगने से, खेत में , खेतों में अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।