एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन (irrigation pipeline) खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है?
पाइपलाइन की खरीद पर सब्सिडी की यह दर कितनी है? इसके लिए सरकार द्वारा क्या पात्रता निर्धारित की गई है? इससे किसानों को क्या लाभ हैं, जैसे आपके मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे।
लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन की खरीद के लिए लागत (cost) का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 18 हजार रुपए, जो भी कम हो दिया जाएगा।
किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।
– किसानों को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत लागत का 10 प्रतिशत अथवा 3000 रुपए जो भी कम हो, दिए जाएंगे।
इनके अतिरिक्त अन्य किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 हजार रुपए, जो भी कम हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों की सिंचाई में सुविधा प्रदान करना एवं पानी का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित कर उसकी बचत करना है।
सामलाती कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग अलग पाइपलाइन पर सब्सिडी की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा, लेकिन इसके लिए भूमि का स्वामित्व अलग-अलग हो।
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